जासूसी के आरोप में गूगल और फेसबुक पर 1,747 करोड़ का लगा जुर्माना


गूगल और फेसबुक जैसी दिग्गज टेक कंपनियों पर लोगों की जासूसी का आरोप लगा है। इसके चलते दोनों कंपनियो पर 1,747 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। गूगल और फेसबुक दोनों ही कंपनियों पर पर फ्रांस में कूकीज ट्रैक करने के आरोप लगे हैं। फ्रांस वॉचडॉग कमीशन CNIL की तरफ से गूगल पर 1261 करोड़ रुपये और फेसबुक पर 504 करोड़ रुपये जुर्माना लगाने की योजना है। दोनों कंपनियों पर फ्रांस के डेटा प्राइवेसी नियम के उल्लंघन का आरोप है।

100,000 यूरो का लग सकता है अतिरिक्त जुर्माना 

दोनों टेक कंपनियों पर प्रतिदिन के हिसाब से 100,000 यूरो का एक अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। इस 100,000 जुर्माने को दोनों कंपनियों को उस स्थिति में देना होगा, जब यह दोनों कंपनियां इस मामले को CNIL के आदेश के तीन माह में नहीं निपटाती हैं। मेटा के प्रवक्ता ने मामले में कहा कि उनकी तरफ से मामले को रिव्यू किया जा रहा है। 

साथ ही उन्होंने वादा किया कि उनकी कंपनी मामले में उचित कदम उठाएगी। मेटा की मानें, तो उसकी तरफ से कूकीज ट्रैकिंग को नियंत्रित करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर्स की सेटिंग में बदलाव किया गया है। जहां से यूजर्स कूकीज ट्रैकिंग के ऑप्शन को ब्लॉक कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक वो आगे भी इसमें सुधार जारी रखेगी। हालांकि इस मामले में Google की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की है।

क्या होती है कूकीज

गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां यूजर्स के सर्च की गई जानकारी को कूकीज के जरिए स्टोर रखती हैं। यह यूजर्स को फास्ट तरीके से सर्चिंग में मदद करती हैं। लेकिन कई कंपनियां कूकीज को ट्रैक करके यूजर्स को टारगेटेड विज्ञापन दिखाती हैं। यह डेटा यूजर्स के फोन में कैशे और कुकीज के तौर पर स्टोर होता रहता है।


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